10 लाख तक इनकम टैक्स (income tax) Free : अभी जान ले सभी तरीके

10 लाख तक इनकम टैक्स फ्री :-

नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले ही आप अपनी कमाई से income tax बचाने की प्लानिंग जरूर कर लें।

अगर आपकी सैलरी 10 लाख सालाना तक है तो कुछ उपायों से वह भी income tax फ्री हो सकती है। बस ये है कि आपको सही तरीके आने चाहिए।

आपका बटुआ में आज आपसे income tax बचाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, ताकि आप अपनी सैलरी को यूं ही टैंक्स की भेंट न चढ़ने दें।

अगर किसी की कमाई 10 लाख रुपए सालाना है तो इस कमाई को income tax से फ्री करने के लिए ये गणित समझना जरूरी है।

आप भी अपनी कमाई को इसी फॉर्मूले पर आजमाकर देख सकते हैं कि कितनी इनकम टैक्सेबल है और कितनी छूट मिल रही है।

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इनकम टैक्स बचाने के पॉपुलर तरीके

Income tax फ्री होने के लिए इनमें करे निवेश:

आप अपनी इनकम को income tax से बचाने के लिए कई तरह के जतन करते हैं। इसी में से सबसे बेहतरीन विकल्प है खुद इनकम टैक्स की धारा 80C, जिसके तहत आप अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं।

आप चाहें तो LIC पॉलिसी, कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड (EPF), PPF, बच्चों की ट्यूशन फीस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), होम लोन के प्रिंसिपल पर 80C के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं।

आप 80CCC में LIC या किसी और बीमा कंपनी का एन्यूटी प्लान (पेंशन प्लान) खरीदा है तो टैक्स छूट ले सकते हैं।

सेक्शन 80 CCD (1) में केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम में पैसा लगाया है तो उसे क्लेम कर सकते हैं। मगर, ये बात ध्यान रखें कि इन सभी को मिलाकर आपको income tax से छूट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिल सकती है।

1:पीपीएफ, सुकन्या में 1.5 लाख तक की छूट

आपने अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), ELSS में निवेश किया है तो आप income tax एक्ट, 1961 की धारा 80-C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं।

मान लीजिए, आपकी कमाई 10 लाख रुपए सालाना है तो 1.5 लाख टैक्स छूट के बाद यह 8.5 लाख बैठेगी।

2 : नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश पर 50 हजार अतिरिक्त की छूट

अगर आपने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) जैसी स्कीम में निवेश किया है तो income tax की धारा 80CCD (1B) के तहत आपको 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

ये छूट सेक्शन 80C में मिली 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट से अलग है। इस छूट के साथ ही आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपए रह जाएगी।

3: होम लोन के ब्याज पर 2 लाख तक की छूट पाएं

अगर आपने होम लोन ले रखा है और उसके ब्याज का भुगतान करते हैं तो आपको उस भुगतान पर 2 लाख रुपए तक की income tax छूट मिल सकती है।

यह छूट आपको income tax की धारा 24 (b) के तहत मिलेगी। हालांकि, आपको होम लोन में टैक्स छूट केवल ब्याज भुगतान पर मिलता है। कोई टैक्सपेयर मूल्य के भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ नहीं ले सकता है।

अगर आपने होम लोन के ब्याज पर 2 लाख तक की छूट ले ली तो अब आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख रह जाएगी।

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इनकम टैक्स भरने में इन 5 बातों का ध्यान रखें

 

4 : हेल्थ इंश्योरेंस पर आप ले सकते हैं कुल 75 हजार की छूट

आपने अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको इस पर 25,000 रुपए तक की income tax में छूट मिल सकती है।

इसी में अगर आपने अपने बूढ़े माता-पिता के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है।

अब आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पर कुल छूट की सीमा 75,000 रुपए हो जाएगी। इस छूट के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 5.25 लाख रुपए रह जाएगी।

5:कहीं कोई चंदा देते हैं तो आपको 25 हजार तक ले सकते हैं छूट

अगर आप साल में कहीं किसी कल्याणकारी काम में चंदा देते हैं या कुछ धर्मार्थ कामों में डोनेशन देते हैं तो आपको 25,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। इस छूट के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रह जाएगी।

ऐसे में 2.5 लाख का 5% के हिसाब से 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। इस वक्त इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत आपको 12,500 की टैक्स छूट मिलेगी। यानी अब आपको 5 लाख के टैक्स स्लैब में एक रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

इसके अलावा, कुछ और भी टैक्स से छूट लेने के तरीके हैं, बशर्तें आप इनका इस्तेमाल करते हों

6:बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट

अगर आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो उस पर ब्याज में टैक्स कटौती का फायदा मिलता है। टैक्स क्लेम उसी वर्ष से शुरू हो जाता है, जिस साल में लोन चुकाना शुरू होता है।

अगले 7 साल तक इसका फायदा मिलता है। यानी कुल 8 साल तक आप टैक्स छूट ले सकते हैं। दो बच्चों के एजुकेशन लोन पर एक साथ टैक्स छूट मिलती है।

7:इलेक्ट्रिक वाहनों के लोन पर छूट, रेंट पेमेंट भी कर सकते हैं क्लेम

इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEB के तहत, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया है तो उसके ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट मिलती है।

इसके अलावा अगर HRA आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं है तो आप सेक्शन 80GG के तहत हाउस रेंट पेमेंट को क्लेम कर सकते हैं. हां अगर आपकी कंपनी HRA देती है तब आप 80GG के तहत हाउस रेंट को क्लेम नहीं कर सकते हैं।

8:इलाज के भुगतान पर income tax छूट

इनकम टैक्स के सेक्शन 80DD 1B के तहत खुद या किसी आश्रित की विशिष्ट बीमारी के इलाज के लिए भुगतान किए गए 40,000 रुपए तक की कटौती को क्लेम किया जा सकता है। अगर व्यक्ति सीनियर सिटिजन है तो ये लिमिट 1 लाख रुपए होती है।

9:दिव्यांग आश्रितों के इलाज में छूट

दिव्यांग आश्रितों के इलाज या उनके रखरखाव पर होने वाला खर्च टैक्स से छूट में क्लेम किया जा सकता है।

साल में आप 75,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। अगर आश्रित व्यक्ति की अपंगता 80% या इससे ज्यादा है तो 1.25 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन मेडिकल खर्चों पर क्लेम किया जा सकता है।

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